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जालंधर के सीनियर डिप्टी मेयर समेत पांच पार्षदों के खिलाफ SDM कोर्ट में याचिका, ये लगाए गए आरोप, पढ़ें

जालंधर, (PNL) : पंजाब के जालंधर से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। सीनियर डिप्टी मेयर बलबीर सिंह बिट्टू समेत पांच वार्डों के पार्षदों के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस दौरान आरोप लगाया गया है कि उक्त पार्षदों के कागजातों में कमी है। फिर भी चुनाव से पहले उनके नामांकन रद्द नहीं किए गए।

जानकारी के मुताबिक एसडीएम कोर्ट में वार्ड नंबर दस से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मंगा सिंह मुद्दड़ ने आप द्वारा सीनियर डिप्टी मेयर बनाए गए बलबीर सिंह बिट्टू के खिलाफ याचिका दायर की गई है। यही नहीं, बिट्टू की पत्नी कर्मजीत कौर 11 नंबर वार्ड से पार्षद हैं। उनके खिलाफ एक वोटर अनिल कुमार ने याचिका दायर की है।

दायर याचिका में कहा गया है कि दोनों पार्षदों का नामांकन अच्छे से नहीं भरा गया, इसमें कई खामियां है। आरोप है कि दोनों के नामांकन में एफिडेविड नोटरी अटेस्टिड नहीं था। ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया।

इसी तरह वार्ड-24 से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे सतीश धीर द्वारा एसडीएम की कोर्ट में याचिका लगाई गई है। जिसमें उन्होंने AAP के पार्षद अमित ढल्ल पर नामांकन में सही जानकारी न देने के आरोप लगाए हैं और दर्ज एफआईआर का डेटा छिपाने के भी आरोप हैं।

इसके अलावा कांग्रेस के लीगल सेल के नेता रवि सैनी ने पार्षद अश्विनी अग्रवाल के खिलाफ याचिका दायर की है। रवि सैनी ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर AAP प्रत्याशी अब पार्षद अश्वनी अग्रवाल ने 400 वोटों की हेराफेरी की है।

वहीं नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर-48 से हारने वाले आजाद उम्मीदवार शिवनाथ शिब्बू द्वारा दायर की गई याचिका में उन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षद हरजिंदर सिंह लाडा पर मतदान के दौरान हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। बता दें कि शिब्बू खुद उक्त वार्ड से चुनाव लड़े थे और एक वोट से हार गए थे।

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