जालंधर , (PNL) : जालंधर देहात की शाहकोट पुलिस ने पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत नशा तस्कर महिला को गिरफ्तार किया है। थाना शाहकोट के एसएचओ दिलबाग सिंह और मल्सियां चौकी प्रभारी की संयुक्त टीम ने क्षेत्र की कुख्यात महिला नशा तस्कर को पकड़ा।तस्कर की पहचान हरपाल कौर उर्फ पालो के तौर पर हुई है। आरोपी महिला के पास से पुलिस ने 30.5 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इस कार्रवाई के संबंध में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर नंबर 132 दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार की गई तस्कर पालो का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है। उसके खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत करीब 15 मामले दर्ज हैं। वह पिछले काफी समय से पुलिस की गिरफ्त से बच रही थी और लगातार चकमा दे रही थी। पुलिस टीम लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसे आखिरकार दबोच लिया गया।
शाहकोट के पुलिस अधिकारी सरवण सिंह बल।
रिमांड के दौरान होंगे बड़े खुलासे एसएचओ दिलबाग सिंह ने बताया कि आरोपी महिला को अदालत में पेश कर उसका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। रिमांड के दौरान उससे गहन पूछताछ की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह यह नशा कहाँ से लाती थी और आगे किन-किन लोगों को सप्लाई करती थी। इसके साथ ही पुलिस टीम द्वारा उसके घर की दोबारा गहन तलाशी भी ली जाएगी ताकि अन्य सबूत जुटाए जा सकें।
नशा तस्कर से हेरोइन रिकवर की गई है।
बीएनएस की धारा 110 के तहत होगी कड़ी कार्रवाई बार-बार नशा तस्करी के अपराध में संलिप्त रहने के कारण पुलिस अब उसके खिलाफ सख्त कानूनी रुख अपना रही है। आदतन अपराधी होने के नाते उसके विरुद्ध नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 110 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की कैद का प्रावधान है। इस कड़े कानून के लागू होने से आरोपी महिला को कोर्ट से दोबारा जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। पुलिस मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है।