Sunday , April 19 2026
Breaking News

पास्टर अंकुर नरूला पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप : High Court ने केंद्र और पंजाब सरकार से मांगा जवाब

जालंधर , (PNL) : जालंधर के चर्चित पास्टर अंकुर नरूला और उनकी संस्था ‘चर्च ऑफ साइन एंड वंडर्स’ के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तेजस्वी मिन्हास द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में पास्टर पर चमत्कारी इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने, विदेशी चंदे (FCRA) के नियमों का उल्लंघन करने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

चीफ जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील विशाल गर्ग नरवाना ने अदालत में दलील दी कि पास्टर अंकुर नरूला और उनकी पत्नी सोनिया नरूला ‘अभिषेक तेल’ और ‘चमत्कारी उपचार’ के बहाने गरीब और भोले-भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोर्ट को बताया गया कि यह गतिविधियां ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, 1954 का सीधा उल्लंघन हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और फेसबुक का इस्तेमाल कर इन तथाकथित चमत्कारों का प्रचार किया जा रहा है, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को प्रभावित कर उनका मतांतरण कराया जा सके।

About Punjab News Live -PNL

Check Also

पंजाब के औद्योगिक विकास को गति देने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज से नीदरलैंड के दौरे पर

चंडीगढ़, (PNL) : राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंजाब …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!