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पंजाब से AAP के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को अदालत ने सुनाई कड़ी सजा, रहना पड़ेगा जेल में, पढ़ें

तरनतारन, (PNL) : मैरिज पैलेस में लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिए विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को अब जेल में ही रहना पड़ेगा। अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए लालपुरा को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। ब्यूरोक्रेट्स के साथ तू-तड़ाक रखने वाले मनजिंदर सिंह लालपुरा को की अब विधायकी भी खत्म हो जाएगी।

यह पूरा मामला 2013 का है। उस समय विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। उन पर शादी में आई युवती के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। युवती ने टैक्सी ड्राइवरों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। विधायक लालपुरा के एडवोकेट ने बताया था कि दलित युवती से मारपीट का केस है।

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