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बड़ी खबर : कोटकपूरा गोलीकांड में सुखबीर बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी व अन्यों को मिली बड़ी राहत, पढ़ें

चंडीगढ़, (PNL) : कोटकपूरा गोलीकांड केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, परमराज उमरानंगल, अमर सिंह चहल और सुखमिंदर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अग्रिम जमानत देते समय हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता गवाहों, पुलिस अधिकारियों या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए प्रभावित नहीं करेंगे, दबाव नहीं डालेंगे, धमकी नहीं देंगे।

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