पंजाब की नई आबकारी नीति घोषित, ई-टेंडरिंग से नीलाम होंगे ठेके, जन्म-मृत्यु पंजीकरण में बदलाव, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
Punjab News Live -PNL
February 27, 2025
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चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब की नई आबकारी नीति घोषित कर दी गई है। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि आज की कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई। चीमा ने बताया कि 2022 में जब कांग्रेस सरकार थी तब आबकारी नीति से केवल 6100 करोड़ और 2024 के लिए 10,850 करोड़ का टारगेट था, अब तक सरकार को 10,200 करोड़ का राजस्व आ चुका है। इस बार ई टेंडरिंग के जरिए ठेकों की नीलामी होगी।
इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,020 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। ग्रुप साइज 207 रखे गए हैं। देसी का कोटा तीन प्रतिशत बढ़ाया है। पंजाब में फॉर्म के लिए लीकर लाइसेंस के तहत अब शराब की 12 की जगह 36 बोतलें रखी जा सकेंगी। पंजाब में लंबे समय से बॉटलिंग प्लांट को मंजूरी नहीं दी थी, अब नए बॉटलिंग प्लांट लगाने की मंजूरी दी जाएगी। नए आबकारी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी। आईएमएफएल में ओपन कोटा रहेगा।
एक्साइज पॉलिसी पर पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ के बयान पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनकी सरकार के समय 128 लोगों की नकली शराब से मौत हो गई थी।
पंजाब राज्य एनआरआई की सालाना रिपोर्ट पास
वित्त मंत्री ने कहा कि कैबिनेट में पंजाब राज्य एनआरआई कमेटी की सालाना रिपोर्ट पेश की गई जिसे पास किया गया। पर्सनल विभाग में 800 से ज्यादा केस कोर्ट में चल रहे थे, इसके लिए लॉ ऑफिसर नियुक्त जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ वॉटर पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत अब पेनल्टी देनी पड़ेगी। यह जुर्माना पांच हजार से पंद्रह लाख रुपये तक होगा। सचिव स्तर का अधिकारी इसके लिए नियुक्त किया जाएगा और चेयरमैन भी रखा जाएगा।

