Sunday , May 24 2026
Breaking News

मानहानि केस में मजीठिया को हाईकोर्ट से झटका:दोबारा क्रॉस करने की दी अनुमति, लुधियाना के कोर्ट में चलेगा अब ट्रॉयल

चंडीगढ़ , (PNL) :  आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर दर्ज मानहानि केस में बिक्रम मजीठिया को झटका लगा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए संजय सिंह की याचिका को मंजूर कर लिया है। साथ ही एक बार फिर बिक्रम मजीठिया का क्रॉस करने के आदेश दिए हैं। वहीं, अब लुधियाना कोर्ट में केस की दोबारा सुनवाई चलेगी। लुधियाना कोर्ट ने पहले सुनवाई के दौरान बिक्रम मजीठिया का ट्रायल निरस्त किया था। लुधियाना कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।सरकारी वकील फैरी सोफ्त ने बताया कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस फाइल किया था। 2016 में यह मामला दर्ज करवाया गया था। इस दौरान अदालत ने क्रॉस को निरस्त कर दिया था। इसके बाद संजय सिंह ने 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

अब हाईकोर्ट ने फाइल की गई पिटीशन को मंजूर कर लिया है। साथ ही संजय सिंह को मजीठिया का एक बार फिर क्रॉस करने की अनुमति दी है। इसी तरह मजीठिया की तरफ से भी एक एप्लिकेशन लगाई गई थी, जिसमें मामले में तीन गवाहों को शामिल करने संबंधी मांग की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। लुधियाना कोर्ट में ट्रायल दोबारा चलेगा। 2015-2016 के दौरान पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले AAP नेताओं ने अकाली दल पर नशा (ड्रग्स) तस्करी का आरोप लगाया। संजय सिंह ने मोगा में एक रैली के दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया को “ड्रग डीलर” (नशा तस्कर) और ड्रग्स व्यापार से जुड़ा बताया। उन्होंने कहा कि AAP सत्ता में आई तो ऐसे भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजा जाएगा। मजीठिया ने इन आरोपों को बिना सबूत के मानहानि करार देते हुए जनवरी 2016 में लुधियाना की अदालत में आपराधिक मानहानि का केस दायर किया (IPC की धारा 499/500 के तहत) दर्ज करवाया था।

About Punjab News Live -PNL

Check Also

बिग ब्रेकिंग : पंजाब पुलिस के ASI का दिनदहाड़े मर्डर, अमृतसर में सुबह स्कूटी से ड्यूटी पर जा रहे थे, रास्ते में गोलियां मारी

अमृतसर, (PNL) : इस समय की बड़ी खबर पंजाब के अमृतसर से आ रही है। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!