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रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंसशुदा खाने-पीने वाले स्थानों के लिए पुलिस की तरफ से नई टाइमिंग जारी, पढ़ें

जालंधर, (PNL) : पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में अमन-व्यव्स्था बनाए रखने के उदेश्य से डिप्टी कमिश्नर पुलिस (ला और आर्डर) अंकुर गुप्ता ने फौजदारी संहिता, 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सभी रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसैंस प्राप्त रेस्तरां रात 12 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए है।

आदेश में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में सभी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसैंस प्राप्त खाने के स्थानों में रात 11:30 बजे के बाद कोई आर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक के इन स्थानों पर आने की पाबंदी होगी। यदि शराब की दुकानों के साथ कोई अहाता है तो वह भी रात 12 बजे पूरी तरह बंद होने चाहिए।

आदेश में सभी संस्थानों को आवाज स्तर 10 डी.बी. तक पालना करने के निर्देश दिए गए है। आदेश अनुसार डीजे, लाइव सिगिंग या आर्केस्ट्रा सहित सभी साउंड सिस्टम रात 10 बजे तक बंद होने चाहिए। किसी भी इमारत या कैंपस से रात 10 बजे के बाद कोई आवाज बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों के मामले में, दिन के किसी भी समय म्यूजिक सिस्टम की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। यह आदेश 5 मई 2024 तक लागू रहेगे।

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