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अमृतसर कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को सुनाई गई 20 साल कैद की सजा

अमृतसर, (PNL) : अमृतसर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंधीर वर्मा की अदालत ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने के मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा सुनाई है। वरिष्ठ सरकारी वकील रमणीत कौर ने मामले की पैरवी करते हुए सबूतों के आधार पर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया।

राजासांसी पुलिस ने 31 दिसंबर, 2019 को वार्ड 9 के रहने वाले विनोद कुमार उर्फ मन्नू के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने एफआईआर में 16 वर्षीय किशोरी को भगाने, शादी का झांसा देने, पोक्सो एक्ट और मोबाइल चोरी के आरोप में धाराओं को शामिल किया था। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह दोषी के घर में किराए पर रहता था। आरोपी ने उसकी बेटी पर बुरी नजर रखनी शुरू कर दी। आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को प्यार के झांसे में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसे लेकर फरार हो गया। इस मामले में कोर्ट ने अब सजा सुनाई है।

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