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सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में आज बदलाव करेगी मान सरकार, सभी चेनलों पर होगा गुरबाणी का प्रसारण, SGPC ने जताया विरोध

चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब सरकार आज सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए केबिनेट में इस संबंधी मंजूरी लेकर मान सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेगी, जिससे श्री हरमंदिर साहिब से गुरबाणी का प्रसारण सभी चेनलों के लिए मुफ्त किया जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार के निविदा की जरूरत नहीं होगी। सीएम भगवंत मान ने कहा, आज सोमवार को कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। 20 जून को विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

पंजाब में सिख गुरुद्वारा एक्ट संशोधन की सुगबुगाहट होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री मान की इस घोषणा पर आपत्ति जताई है। 

धामी ने कहा, सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में पंजाब सरकार दखल नहीं दे सकती। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही एसजीपीसी की सिफारिश पर संशोधन करने का अधिकार रखती है।

क्या है पूरा मामला?

मौजूदा समय में किसी एक ही चैनल पर गुरबानी का लाइव प्रसारण होता है. अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में होने वाले गुरुबानी पाठ को लोग अपने घर बैठे सुन और देख सकते हैं. अब पंजाब की सरकार चाहती है कि यह सबके लिए फ्री में उपलब्ध हो. यानी किसी भी पेड चैनल के बजाय इसे सभी चैनलों पर मुख्त में दिखाया जा सके. यही वजह है कि पंजाब सरकार सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में बदलाव करने जा रही है. भगवंत मान का कहना है कि यह सिख समुदाय की भावनाओं के अनुरूप है क्योंकि गुरबानी का निशुल्क प्रसारण किया जाना चाहिए.

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