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एक से ज्यादा शादी कीं तो 10 साल की जेल, निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी; इस राज्य में पॉलिगामी बिल पास

न्यूज डेस्क, (PNL) : देश के इस राज्य ने अपनी विधानसभा प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगामी बिल, 2025 पास कर किया है। यह कानून छठे शेड्यूल क्षेत्रों और शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग पर लागू नहीं होगा। असम सरकार के अनुसार इन क्षेत्रों की स्थानीय प्रथाओं को देखते हुए छूट दी गई है।

असम सरकार के बिल अनुसार पहली शादी वैध होने पर दूसरी शादी करना अपराध होगा, जिसके लिए सात साल तक की कैद और जुर्माना है। पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने पर सजा बढ़कर 10 साल तक होगी। अपराध दोहराने पर हर बार सजा दोगुनी होगी।

बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों से अपने संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अपील की। हालांकि AIUDF और CPI(M) के प्रस्तावों को सदन ने वॉइस वोट से खारिज कर दिया।

एक से ज्यादा शादी कराने वाले को भी सजा

  • इस कानून के दायरे में वो लोग भी आएंगे जो बहुविवाह को बढ़ावा देने या छिपाने में मदद करते हैं। इनमें मुखिया, काजी, पुजारी, पेरेंट आदि शामिल हैं।
  • ऐसे लोगों को दो साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। यदि कोई व्यक्ति जानते हुए अवैध शादी करवाता है, तो उसे डेढ़ लाख रुपए तक के जुर्माने और दो साल तक की कैद होगी।
  • नए कानून में बहुविवाह के दोषी पाए गए लोग सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले सकेंगे।। किसी भी स्थानीय निकाय के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
  • बिल में कहा गया है कि पीड़ित महिलाओं को मुआवजा, कानूनी संरक्षण और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित रह सकें।

कानून महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे

असम सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में महिलाओं को अक्सर सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है और यह कानून उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इस बिल को राज्य में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने, परिवार व्यवस्था को कानूनी रूप से सुरक्षित करने और सामाजिक सुधार लाने के लिए एक निर्णायक कदम बताया है।

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