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मोगा सैक्स स्कैंडल में जालंधर के रहने वाले पूर्व SSP गरचा समेत चार पुलिस अधिकारियों को 5-5 साल कैद की सजा, पढ़ें

जालंधर, (PNL) : 18 साल पुराने बहुचर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में मोहाली स्थित सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने जालंधर के रहने वाले पूर्व SSP दविंदर सिंह गरचा, पूर्व एस.पी. मुख्यालय मोगा परमदीप सिंह संधू, पूर्व एस.एच.ओ. थाना सिटी मोगा रमन कुमार और थाना मोगा के इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह अदालत द्वारा 5-5 साल की सजा के साथ 2-2 लाख जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं।

उक्त मामला 2007 में अकाली-भाजपा सरकार के दौरान सामने आया था। मोगा के थाना मोगा के जगराओं के एक गांव की लड़की की शिकायत पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पीड़िता के बयान दर्ज किए गए थे। इसमें लड़की ने करीब 50 अज्ञात लोगों पर बलात्कार का आरोप लगाया था। आरोप था कि इस मामले की जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस मामले में कई व्यापारियों और राजनीतिक नेताओं के नाम भी शामिल करने शुरू कर दिए। इस बीच एक नेता ने पुलिस द्वारा पैसे मांगने का ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया था।

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