पंजाब में वाहन चालकों को बड़ी राहत, Mobile में हैं ये APP तो नहीं कटेगा चालान
Punjab News Live -PNL
January 25, 2025
ताजा खबर, लुधियाना
लुधियाना , (PNL) : पंजाब के वाहन चालकों के लिए रहात भरी खबर है। दरअसल, पंजाब के सभी पुलिस कमिश्नरों और SSPs को ट्रैफिक चालान को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें Digilocker और mParivahaan ऐप में रखे वाहन के दस्तावेजों को वैध मानने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय जांच की चेतावनी भी दी गई है।

पुलिस कमिश्नरों और SSPs को जारी आदेश में कहा गया है कि कई वाहन चालक ट्रैफिक अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान अपने 2 पहिया, 4 पहिया और व्यावसायिक वाहनों के दस्तावेज Digilocker और mParivahaan ऐप के माध्यम से पेश करते हैं, लेकिन कई अधिकारी इन दस्तावेजों को वैध नहीं मानते हैं। आदेशों में कहा गया है कि इसे भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसलिए सभी पुलिस कमिश्नरों और SSPs को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दें कि अगर कोई व्यक्ति Digilocker और mParivahaan ऐप में अपने दस्तावेज दिखाता है तो उसे वैध माना जाए।
पत्र के अंत में यह भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति फिर भी इस संबंध में शिकायत करता है तो उस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच से परहेज नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि Digilocker और mParivahaan में रखे गए दस्तावेजों को भारत और पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन ऐप्स में यूजर किसी दस्तावेज की फोटो खींचकर उसे डाल नहीं सकता, बल्कि दस्तावेजों को सेव करके सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार रखा जा सकता है।