Wednesday , March 18 2026
Breaking News

Rajpal Yadav को चेक बाउंस केस में राहत, Delhi High Court ने 1 अप्रैल तक अंतरिम जमानत बढ़ाई

न्यूज डेस्क, (PNL) : चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की अंतरिम जमानत 1 अप्रैल 2026 तक के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजपाल यादव के फरार होने का कोई खतरा नहीं है. ऐसे में सुनवाई के बाद उन्होंने एक्टर की सजा पर निलंबन का अंतरिम आदेश बरकरार रखा. चेक बाउंस केस में राजपाल को पिछले महीने 5 फरवरी को कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर करना पड़ा था. फिर 13 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी.बुधवार को सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की ओर से कोर्ट में कहा कि गया कि वो शिकायतकर्ता के साथ एग्रीमेंट के अमल का विरोध करते हुए उस पर बहस करना चाहते हैं. बहस के दौरान एक्टर की ओर से ये भी दावा किया गया कि साल 2016 में डिक्री हुई तो हमें बताया गया कि 10 करोड़ 40 लाख रुपए देने हैं. फिर साल 2018 में हम अपने एक दोस्त की 28 करोड़ की संपत्ति लेकर आए. इस बीच कोर्ट ने उन्हें सलाह दी कि आप ऐसा कुछ भी ना बोले जो आगे जाकर आपके खिलाफ जाए. कोर्ट ने दलील रखने के लिए 1 अप्रैल का दिन तय किया है.

राजपाल यादव ने कहा कि हम पैसा दे चुके हैं. 2 करोड़ का पहले भुगतान कर चुके हैं. 8 करोड़ नहीं दे पाए तो सामने वाली पार्टी ने कहा कि जेल में डाल दो. तो उस 8 करोड़ की जगह जेल काट ली थी. राजपाल यादव की ओर से कोर्ट में ये भी बताया गया कि फिल्म (अता पता लापता) में 22 करोड़ लगे थे, सिर्फ 5 करोड़ रुपये नहीं. इस 5 करोड़ के चक्कर में हमारे 17 करोड़ नहीं देखे जा रहे हैं.आज सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि हमने नियमित जमानत की याचिका दाखिल की है. 18 मार्च यानी आज तक के लिए ही कोर्ट ने एक्टर को अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट को बताया गया कि मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अभी तक 4.25 करोड अदा कर दिए गए हैं. 25 लाख रूपये का डिमांड ड्राफ्ट आज दे रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि आपने पर्याप्त धनराशि दे दी है, इसलिए हम आपको दोबारा जेल नहीं भेज रहे हैं.

About Punjab News Live -PNL

Check Also

भगवंत मान सरकार की उपलब्धि: मात्र 4 सालों में भाखड़ा नहर के बराबर पानी राज्य के खेतों तक पहुंचाया गया

चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब की सिंचाई व्यवस्था …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!