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पंजाब में अब मुफ्त में नहीं मिलेगी ऑनलाइन FIR की कॉपी, डाउनलोड करने पर देने होंगे इतने रुपए, पढ़ें

चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब सरकार ने राज्य में पुलिसिंग और डिजिटल एक्सेस को लेकर एक बड़ा फैसला लागू किया है। अब पंजाब पुलिस के PP SAANJH पोर्टल से FIR की कॉपी डाउनलोड करने पर 80 रुपए का शुल्क देना होगा। यह नियम 24 मार्च 2026 से प्रभावी हो गया है।

पोर्टल पर पहले यह सेवा पूरी तरह मुफ्त थी, वहीं अब शिकायतकर्ता और आम नागरिक, दोनों को ही ऑनलाइन कॉपी के लिए भुगतान करना होगा। इस फैसले का विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है, इसे पारदर्शिता पर हमला बताया जा रहा है।

नए नियमों के अनुसार, यदि आप पंजाब पुलिस के आधिकारिक पोर्टल से FIR की डिजिटल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 80 रुपए का भुगतान करना पडे़गा । यह शुल्क केवल आम जनता या शिकायतकर्ता पर ही नहीं, बल्कि उन पुलिस अधिकारियों पर भी लागू होगा जो ऑनलाइन माध्यम से इसे डाउनलोड करेंगे।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि मुफ्त कॉपी का अधिकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कानून के मुताबिक, शिकायतकर्ता को FIR दर्ज होने के बाद उसकी पहली फिजिकल कॉपी संबंधित थाने से मुफ्त प्राप्त करने का अधिकार है। यदि कोई थाना इसके लिए पैसे मांगता है, तो नागरिक SHO या उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत कर सकते हैं।

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