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लुधियाना में ढ़ाई साल की बच्ची दिलरोज को जिंदा दफनाने वाली पड़ोसन महिला को अदालत ने सुनाई मौत की सजा, पढ़ें

न्यूज डेस्क, (PNL) : पंजाब के लुधियाना में ढ़ाई साल की बच्ची को जिंदा दफनाने वाली पड़ोसन महिला को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। महिला नीलम ने बच्ची दिलरोज को पहले किडनैप किया। इसके बाद गड्‌ढा खोदकर उसे जिंदा दफना दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को सेशन जज मुनीष सिंघल की कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया था। नीलम ने 28 नवंबर 2021 को शिमलापुरी इलाके से बच्ची दिलरोज को स्कूटी पर किडनैप कर सलेम टाबरी इलाके में गड्ढा खोद कर जिंदा दफन कर दिया था।

पड़ोसी के बच्चों से जलती थी नीलम

दिलरोज के पुलिसकर्मी पिता हरप्रीत सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह अपने बच्चों के लिए बाजार से खिलौने और चीज लेकर आते रहते थे। नीलम का तलाक हो चुका था। इसलिए, वह अपने बच्चों के लिए यह सब नहीं ला पाती थी। इससे वह दिलरोज से रंजिश रखने लगी। इसके बाद एक दिन वह दिलरोज को स्कूटी पर बिठाकर ले गई और उसे गड्‌ढा खोदकर जिंदा दफना दिया। इससे उसकी मौत हो गई।

नीलम ने कहा था-मैने मारा नहीं, जिंदा दफनाया

पुलिस की पूछताछ में नीलम ने दिलरोज की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने पुलिस को बताया कि वह दिलरोज को एल्डिको के नजदीक खाली जगह पर ले गई। वहां उसने गड्ढे में उसे जिंदा दफन किया। नीलम के इस खुलासे के बाद पुलिस और परिवार उस जगह पहुंचे और बच्ची को गड्ढे से बरामद किया।

बच्ची को तुरंत DMC अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। तब नीलम के खिलाफ IPC की धारा 364 (हत्या के इरादे से अपहरण), हत्या (302) और सबूत नष्ट करने (201) के तहत केस दर्ज कर लिया। आज उस मामले में कोर्ट ने नीलम को फांसी की सजा सुनाई है।

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