चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब में पंचायतें समय से पूर्व भंग करने की निर्णय पर पंजाब सरकार ने यू टर्न ले लिया है। इस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि अब यह निर्णय वापस लेने का फैसला लिया गया है। बता दें कि पंजाब सरकार ने 10 अगस्त 2023 को सभी पंचायतों को भंग करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। इस फैसले के खिलाफ पटियाला और अन्य जिलों की ग्राम पंचायतों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और इसे अन्यायपूर्ण बताया गया।
पंजाब सरकार ने कहा कि यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार से पूछा कि क्या कोई सर्वे करने के बाद यह निर्णय लिया गया था और आखिर इस निर्णय से क्या जनहित जुड़ा है। इसका संतोषजनक जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट ने कहा कि कैसे खुद के नियम बनाकर सरकार इस प्रकार का फैसला ले सकती है और चयनित प्रतिनिधियों से आखिर किस अधिकार के तहत शक्तियां वापस लेने का निर्णय लिया गया। सरकार के पास यह अधिकार ही नहीं है कि समय से पहले ही बिना किसी आधार के राज्य की सभी पंचायतें भंग कर दे।