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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली में पावरफुल हो गई आप सरकार, केजरीवाल ने फैसले को ऐतिहासिक बताया, भगवंत मान भी खुश, पढ़ें

नई दिल्ली, (PNL) : दिल्ली बनाम केंद्र की लड़ाई में गुरुवार (11 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी और प्रशासकीय नियंत्रण है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐतिहासिक बताया है. साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस फैसले से खुश नजर आए और उन्होंने भी इसे ऐतिहासिक फैसला बताया.

केजरीवाल ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कई मायनों में ऐतिहासिक आर्डर है. दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है. दिल्ली के लोगों के साथ जो अन्याय होता आया है, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”आज से 8 साल पहले सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र से कि दिल्ली की सर्विस के मामले दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं देंगे वो एल जी के पास रहेंगे.”

सीएम केजरीवाल ने कहा कि बहुत जल्दी दिल्ली में प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा. अधिकारियों के कामकाज के आधार पर उनके ट्रांसफ़र या बदलाव किए जायेंगे. जो काम नहीं करना चाहते हैं, काम रुकवाना चाहते हैं. उन्हें हटाया जाएगा उन्हें बदला जाएगा. लेकिन जो अधिकारी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा. उन्हें बड़े पदों पर लाया जाएगा.

सीएम ने LG से मांगा समय

उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता के काम पिछले डेढ़ साल में रोके. मोहल्लक क्लिनिक की दवाई रोकी गई, जल बोर्ड का काम रोका गया, उन सबको अपने कर्मों का फल भुगतना होगा. बहुत सारे ऐसे अधिकारी नहीं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पोस्ट पर लगाया जाएगा. पूरे सिस्टम को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने का समय मांगा है. उन्होंने कहा कि मैं आशीर्वाद लेने जा रहा हूं.

चीफ जस्टिस ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है. उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का ‘विशेष प्रकार का’ दर्जा है और उन्होंने न्यायाधीश अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं जतायी कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है.

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