Saturday , February 28 2026
Breaking News

पंजाब की इस चर्चित ट्रैवल एजेंसी का एडीसी की तरफ से लाइसेंस रद्द, जानें वजह

मोहाली, (PNL) : पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के द्वारा डिवाइन इमिग्रेशन सर्विसेज, मोहाली फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

विराज श्यामकरण तिडके ने बताया कि डिवाइन इमीग्रेशन सर्विसेज फर्म एस.सी. एफ नंबर: 84 पहली मंजिल, चरण 5 मोहाली जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर मालिक श्री राहुल मित्तल, एचयूएफ लाइसेंस संख्या: 325/आईसी दिनांक 24.07 श्री सुशील कुमार मित्तल निवासी ग्राउंड फ्लोर 01, टावर ए-3 निर्मल छाया टावर्स, लोहगढ़, जीरकपुर तहसील डेराबस्सी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को आईलेट्स के साथ-साथ कंसल्टेंसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के काम के लिए 2019 को लाइसेंस जारी किया गया था। यह लाइसेंस 23.7.2024 तक वैध है।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि लाइसेंसधारी द्वारा अधिनियम/नियम एवं एडवाइजरी के अनुसार विज्ञापनों के संबंध में मासिक रिपोर्ट एवं सूचनाएं न भेजने, कार्यालय बंद होने, लाइसेंस के प्रावधानों का अनुपालन न करने, कंपनी/फर्म द्वारा जवाब/स्पष्टीकरण न देने के कारण नोटिस.

उक्त फर्म को जारी लाइसेंस संख्या 325/आईसी दिनांक 24.07.2019 को पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण तत्काल प्रभाव से रद्द/रद्द कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अधिनियम के अनुसार उक्त लाइसेंसधारी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारी/निदेशक/फर्म किसी भी प्रकार की शिकायत आदि के लिए हर प्रकार से जिम्मेदार होंगे तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

About Punjab News Live -PNL

Check Also

Israel और America का ईरान पर बड़ा हमला, दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलें, दोनों देशों में गूंजे सायरन

न्यूज डेस्क, (PNL) :  मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!