लुधियाना , (PNL) : लुधियाना के भारत नगर चौक स्थित एक पेट्रोल पंप पर महिला कर्मचारी के साथ मैनेजर द्वारा कथित छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान (Suo-motu) लेते हुए लुधियाना पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पंजाब राज्य महिला आयोग ने न्यूज चैनलों पर प्रसारित इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह राज्य में महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आयोग ने पंजाब राज्य महिला आयोग एक्ट, 2001 की धारा 12 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस मामले में स्वतः दखल दिया है।
नोटिस की कॉपी।
सीनियर अधिकारी से करवाई जाए जांच: पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के आदेशानुसार, लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को 4 जून 2026 को पत्र (पत्र नंबर: प.रा.म.क./2026/5257) जारी कर निर्देश दिया गया है कि इस केस की जांच तुरंत किसी सीनियर पुलिस अधिकारी से करवाई जाए।
रिपोर्ट के लिए डेडलाइन तय: आयोग ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट हर हाल में 08 जून 2026 तक आयोग की ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित किया जाए।
क्या था मामला?
यह पूरा विवाद भारत नगर स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप का है। पीड़िता ने अपने मैनेजर और मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता जसकरण कौर, जो पिछले करीब ढाई साल से इस पेट्रोल पंप पर कार्यरत है, का आरोप है कि मैनेजर लंबे समय से उसके साथ अवांछित और अभद्र व्यवहार कर रहा था।
महिला के अनुसार, ग्राहकों से लिए गए पैसे जमा करवाने के दौरान वह अक्सर उसका हाथ पकड़ लेता था और जानबूझकर कंधे से कंधा टकराकर निकलता था। इसके अलावा, लंच ब्रेक के दौरान भी वह उसका पीछा करते हुए पहले ही लंच रूम में पहुंच जाता था, जिससे वह गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रही थी।
मालिक की धमकी और असंवेदनशील रवैया
पीड़िता ने बताया कि जब उसने इस प्रताड़ना की शिकायत पेट्रोल पंप के मालिक से की, तो उसे न्याय देने के बजाय चुप रहने की हिदायत दी गई। आरोप है कि मालिक ने सीसीटीवी फुटेज की जांच या मैनेजर से पूछताछ करने के बजाय अपनी ऊंची पहुंच का डर दिखाकर उसे धमकाने का प्रयास किया। इस दौरान उल्टा पीड़िता को ही गलत ठहराने की कोशिश की गई।