Monday , January 12 2026
Breaking News

जालंधर : बर्ल्टन पार्क में पटाखे लगाने को लेकर पुलिस ने जारी किए नए आदेश, इस नंबर के बिना नहीं मिलेगा लाइसेंस, पढ़ें

जालंधर, (PNL) : डिप्टी कमिश्नर पुलिस (ला एंड आर्डर) अंकुर गुप्ता ने कहा कि 2016 में पटाखों के लिए जारी किए गए अस्थाई लाइसैंसों के 20 प्रतिशत वर्ष 2023 के लिए ड्रा के माध्यम से जारी किए जाने है।

उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं है और जो जालंधर शहर के बर्लटन पार्क में पटाखे बेचने के लिए अस्थायी दुकान लाइसैंस प्राप्त करने के इच्छुक है, वे आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा कि आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास जीएसटी नंबर होना अनिर्वाय है।

उन्होंने कहा कि जो लोग पटाखों का लाइसैंस प्राप्त करना चाहते है, वे शस्त्र लाइसैंस शाखा, कमिश्नरेट जालंधर के दफ्तर से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है और इसे 21.10.2023 से 25.10.2023 तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते है।
उन्होंने कहा कि 25 अक्तूबर शाम 5 बजे के बाद आने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में ड्रा 30.10.2023 को दोपहर 3 बजे रैड क्रॉस भवन (अस्थायी रूप) जालंधर में आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय या सरकार द्वारा जारी आदेशों में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन होता है तो उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

About Punjab News Live -PNL

Check Also

पंजाब में 12 जनवरी को नहीं लगेगा टोल, फ्री में कर सकेंगे क्रास, जानें क्यों

पटियाला, (PNL) : पंजाब में एक बार फिर से राज्य के टोल प्लाजा चार घंटे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!