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पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को मिली हाईकोर्ट से जमानत, FIR भी होगी रद्द, पढ़ें

चंडीगढ़, (PNL) : मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब के कांग्रेसी नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें इस केस में जमानत दे दी है। वहीं, दूसरी तरउ पंजाब विजिलेंस ने उन पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। उनके वकील निखिल घई ने यह जानकारी दी। वह चार महीने से जेल में थे। जल्दी ही इस बारे में आदेश जारी होगा।

आशु को एक अगस्त को ईडी ने उस समय गिरफ्तार किया था।जब वह अगस्त में पूछताछ के लिए जालंधर स्थित ईडी दफ्तर गए थे। इसके बाद से वह जेल में बंद हैं। इससे पहले ईडी ने पूरे मामले की जांच की थी। राज्य में विभिन्न जगहों पर कई लोगों की 22.78 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। वहीं, उनको जमानत मिलने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है।

चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप

वर्ष 2022 में कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर अनाज परिवहन टेंडर घोटाले में कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत विजिलेंस को की गई थी।

धन शोधन में शामिल व्यक्तियों की संपत्तियों को कुर्क किया गया, संपत्तियों में लुधियाना, मोहाली, खन्ना और पंजाब के अन्य भागों में स्थित अचल संपत्तियां, एफडीआर, सोने के आभूषण, और बैंक खातों के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं।

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