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स्पा और मसाज सेंटरों पर सख्ती, प्रशासन ने बनाए नए नियम, रद्द हो सकता है लाइसेंस, नहीं होगी यौन गतिविधि

न्यूज डेस्क, (PNL) : स्पा और मसाज सेंटरों की बढ़ती संख्या के बीच अनैतिक गतिविधियों और देह व्यापार के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने स्पा और मसाज सेंटरों को नियंत्रित करने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इन नियमों के तहत, स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन, लाइसेंसिंग, और सुरक्षा मानकों पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे।

पिछले कुछ वर्षों में स्पा और मसाज सेंटरों में अनैतिक गतिविधियों की बढ़ती शिकायतों के बाद प्रशासन ने इन केन्द्रों पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण की जरूरत महसूस की। नए दिशा-निर्देशों में सेंटर के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे, पारदर्शी दरवाजे, और संचालन के दौरान मुख्य द्वार बंद न करने जैसे नियम शामिल हैं। साथ ही, क्रॉस-जेंडर मसाज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।

लाइसेंसिंग प्रक्रिया होगी कड़ी

यूटी प्रशासन ने स्पा और मसाज सेंटरों के लिए कड़ी लाइसेंसिंग प्रक्रिया तय की है। अब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मालिकों को केंद्र की बुनियादी सुविधाओं और कर्मचारियों की योग्यता से संबंधित शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा, बिना वर्क परमिट के विदेशियों को काम पर नहीं रखा जा सकेगा।

सख्त कार्रवाई का प्रावधान

नए नियमों के अनुसार, यदि किसी स्पा या मसाज सेंटर में अनैतिक या अवैध गतिविधियां पाई जाती हैं, तो उस सेंटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, स्पा के भीतर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

सेंटरों की नियमित जांच

प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी नियमित रूप से स्पा और मसाज सेंटरों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

समय की पाबंदी और अन्य नियम

स्पा और मसाज सेंटर केवल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खुले रह सकते हैं। सभी सेंटरों के प्रवेश द्वार पर उनके लाइसेंस का विवरण, संचालन का समय, और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

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