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जालंधर के पूजा सुसाइड केस में अदालत का आया फैसला, इस एडवोकेट ने पति समेत तीनों आरोपियों को करवाया बरी, पढ़ें

जालंधर, (PNL) : पंजाब के जालंधर से बड़ी खबर है। जालंधर देहात के गोराया के पूजा सुसाइड केस में जिला सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने केस के तीनों आरोपी पति, ससुर और देवर को बरी कर दिया है। सीनियर एडवोकेट अनूप गौतम ने तीनों को बरी करवाने में अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि 12 जनवरी 2020 को गोराया की पूजा नामक युवती ने जहर खाकर जान दे दी थी। पूजा के भाई लुधियाना निवासी प्रदीप कुमार ने जीजा हरजिंदर सिंह, उसके ससुर अमरीक और देवर कमलजीत पर दहेज के लिए तंग करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करवा दिया। एडवोकेट अनूप गौतम ने ये साबित किया कि पूजा ने ससुराल परिवार से नहीं बल्कि खुद ही डिप्रेशन की वजह से जान दी है। अदालत ने सभी गवाहों और दलीलों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को बरी कर दिया है।

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