SC आयोग ने जालंधर के रामानंद चौक से बोर्ड हटाने के मामले में पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त से रिपोर्ट तलब की
Punjab News Live -PNL
August 12, 2025
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चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने आज एक मामले में सुओ मोटू नोटिस लेते हुए जालंधर के संत रामानंद चौक से लगे बोर्ड हटाने के संबंध में पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त जालंधर से रिपोर्ट मांगी है।
pइस संबंध में जानकारी देते हुए आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि एक अख़बार में छपी खबर के अनुसार “अमर शहीद 108 रामानंद चौक पर लिखे ‘जय गुरुदेव, धन गुरुदेव’ के जयकारे हटाकर बेअदबी की गई है।”
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम-2004 की धारा 10(2)(एच) के तहत सुओ मोटू नोटिस जारी कर जांच करने का निर्णय लिया है।
प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में पुलिस आयुक्त जालंधर और नगर निगम आयुक्त जालंधर से 18 अगस्त 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।