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बड़ी खबर : आतिशी मामले में जालंधर कोर्ट का बड़ा फैसला, कपिल मिश्रा सहित सभी के अकाउंट्स से वीडियो हटाने के आदेश जारी, पढ़ें

जालंधर, (PNL) : दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक और पूर्व CM आतिशी मार्लेना के वीडियो से जुड़े मामले में गुरुवार को जालंधर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आतिशी का ये वीडियो हटाने के निर्देश भी दिए। साथ ही वीडियो पोस्ट करने वाले कपिल मिश्रा के अकाउंट्स से जुड़े सभी लिंक भी डिलीट करने का आदेश दिया। बता दें कि आतिशी पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक चर्चा में सिख गुरुओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले में जालंधर पुलिस ने एक केस दर्ज किया था।

शिकायतकर्ता इकबाल सिंह ने आरोप लगाया है कि 7 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो क्लिप प्रसारित की गई। इस वीडियो में कथित तौर पर आतिशी को सिख गुरुओं और सिख समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया था।

आतिशी ने बाद में खुद उसी भाषण का असली और पूरा वीडियो अपलोड किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वायरल क्लिप को जानबूझकर एडिट और डॉक्टर्ड किया गया था ताकि उनके बयानों का अर्थ बदला जा सके ।

वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ जांच की मांग

शिकायतकर्ता आईएस बग्गा उर्फ इकवाल सिंह ने इस वीडियो की जांच करवाने, इसे शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसमें दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा, कांग्रेस के जालंधर कैंट विधायक परगट सिंह, सुखपाल सिंह खैहरा, सुखबीर बादल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

पुलिस ने मोहाली की फारेंसिक लैब से वीडियो जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 196(1) धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना। धारा 353(1)(b) और 353(2) सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से झूठी जानकारी या अफवाह फैलाना , धारा 66(C) आईटी एक्ट के तहत कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके पहचान की चोरी या धोखाधड़ी करने के मामले में केस दर्ज किया था।

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