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ED ने DA मामले में पूर्व इंजीनियर की 3.61 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

जालंधर ,(PNL) : ईडी, जालंधर जोनल ऑफिस ने पंजाब राज्य जल संसाधन के पूर्व इंजीनियर कैलाश कुमार सिंगला के खिलाफ कार्रवाई की। बता दें कि, आय से अधिक संपत्ति से संबंधित जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17/02/2025 को 3.61 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

सिंगला और उनके सहयोगी, अधीक्षक अभियंता सुरेश गोयल को भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जिन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। गोयल को तुरंत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन सिंचाई विभाग ने सिंगला को आरोप-पत्र भी जारी नहीं किया।

मार्च 2017 में, पंजाब में हाइडल डिजाइन के निदेशक रहे सिंगला पर आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में मामला दर्ज किया गया था, जब उनके आवास से 1.25 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे। जब्त की गई रकम में 10 लाख रुपये के नए 2,000 रुपये के नोट भी शामिल थे। सिंगला को निलंबित कर दिया गया था और 28 अप्रैल, 2017 को बाहर आने से पहले वे तीन महीने से अधिक समय तक जेल में रहे।

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