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पंजाब पुलिस के DIG सतिंदर सिंह के गनमैन पर हमला, दूध के डिब्बे मारकर सिर फोड़ा, रीढ़ की हड्‌डी में भी चोट, पढ़ें

न्यूज डेस्क, (PNL) : पंजाब पुलिस के DIG के गनमैन को दूधवाले ने पीट दिया। जिससे उसका सिर फूट गया और रीढ़ की हड्‌डी में गंभीर चोट लग गई। जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी कॉन्स्टेबल लुधियाना रेंज के DIG सतिंदर सिंह की सिक्योरिटी में तैनात था। शुरुआती जांच के मुताबिक दूधवाले ने अपने पिता और 3 साथियों के साथ मिलकर वारदात की।

कॉन्स्टेबल पर तेजधार हथियारों के साथ दूध वाले एल्यूमीनियम के डिब्बों से भी हमला किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

जमालपुर स्थित पुलिस कॉलोनी के रहने वाले कॉन्स्टेबल गगनदीप सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि 13 नवंबर को दिन का काम खत्म करने के बाद वह अपने दोस्तों प्रताप सिंह (गांव कडियाना), जसप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी (गांव खासी खुर्द) और तुषार के साथ स्विफ्ट कार में शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) के साथ लगते बलाचौर जाने के लिए निकले थे। उसका दोस्त प्रताप सिंह एक पुरानी कार खरीदना चाहता था और वे उसे देखने के लिए बलाचौर जा रहे थे।

कॉन्स्टेबल ने आगे बताया कि जब वे मत्तेवाड़ा में गढ़ी फजल रोड पर पहुंचे तो कार सिमरनजीत सिंह की बाइक से छू गई, जिस पर दूध के एल्यूमीनियम के डिब्बे लदे हुए थे। वह सामने से आ रहा था। यह देखकर सिमरनजीत सिंह ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया और अपने पिता और साथियों को बुला लिया।

कॉन्स्टेबल ने आरोप लगाया कि धारदार हथियारों से लैस आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने एल्यूमीनियम के दूध के डिब्बों से उस पर हमला किया। जब कॉन्स्टेबल के दोस्तों ने बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद वह कॉन्स्टेबल को घायल हालत में छोड़कर फरार हो गए। उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया।

कॉन्स्टेबल की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे एक न्यूरो अस्पताल में रेफर कर दिया। उसके सिर और रीढ़ की हड्‌डी में गंभीर चोट लगी थी। इस वजह से वह प्राइवेट अस्पताल में करीब 7 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। तब उसे होश आया तो पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए।

हत्या की कोशिश, साजिश के तहत FIR

SHO जगदेव सिंह के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 109 (हत्या का प्रयास), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 351 (3) (मौत या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी), 191 (3) (दंगा) और 190 (साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

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