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सहमति से तलाक लेने के लिए अब नहीं करना पड़ेगा छह महीने इंतजार, सुप्रीम कोर्ट के पास आया तुरंत शादी रद्द करने का अधिकार, पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली, (PNL) : पति-पत्नी अगर सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो अब उन्हें छह महीने का इंतजार नहीं करना होगा. सुप्रीम कोर्ट अब सीधे अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है. आपसी सहमति से तलाक के लिए लागू 6 महीने इंतज़ार की कानूनी बाध्यता भी ऐसी …

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