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89 साल के व्यक्ति ने मांगा 82 साल की पत्नी से तलाक, अमृतसर में हुई थी शादी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, पढ़ें

न्यूज डेस्क, (PNL) : 1963 में शादी, 1984 से अलग रह रहे और अब 2023 में पति के तलाक मांगने का हैरान करने वाला मामला उच्चतम न्यायालय में सामने आया है। 1963 में जोड़े ने अमृतसर में शादी की। 60 साल रिश्ता निभाया। तीन बच्चे पैदा किए। अब 89 साल के पति ने 82 साल की पत्नी से तलाक मांग लिया। इनकी याचिका जब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई तो न्यायमूर्ति भी दंग रह गए। फिर पत्नी ने कोर्ट में ऐसी भावुक अपील की जिसे सुन सभी हैरान हो गए।

महिला शिक्षक ने उच्च्तम न्यायालय में अपनी दलील में कहा कि वह शिक्षिका रही हैं और दांपत्य जीवन के अर्थ पूरी तरह से समझती हैं। दोनों तरफ से रिश्तों को सुधारने की असफल कोशिश हुईं लेकिन अब वह तलाकशुदा नहीं मरना चाहतीं। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनकर संविधान के अनुच्छेद 142 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 पर विचार पति की याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि पत्नी ने 60 साल तक रिश्ता बनाए रखा और 3 बच्चों की देखभाल की लेकिन पति ने शत्रुता प्रदर्शित की। पत्नी अब भी पति की देखभाल करना चाहती हैं। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक को मंजूरी देना न्याय नहीं बल्कि प्रतिवादी के साथ अन्याय करना होगा।

1996 से तलाक मांग रहा था बुजुर्ग

यह मामला एक बुजुर्ग महिला शिक्षक और पूर्व भारतीय वायु सेना अधिकारी का है। यह दोनों 1963 में शादी किए। रिश्ता अच्छा चला रहा था। 1984 में पति का तबादला जब चेन्नई हुए तो रिश्तों में कड़वाहट आ गई। दोनों अलग अलग रहने लगे। महिला अपने बेटे के साथ मायके आ गईं। इसके बाद रिश्ता कभी नहीं सुधरा। बुजुर्ग अधिकारी ने 1996 में निचली अदालत में पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी लगा थी लेकिन वह साबित नहीं कर पाए और यह मामला 2023 में उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया।

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