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जालंधर में डीसी ने जारी किए अहम आदेश : पांच से ज्यादा लोगों के इक्ट्ठ पर पाबंदी, बाहरी लोगों को छोड़ना होगा हलका, 1 और 4 जून को ड्राईडे घोषित, दुकानों को लेकर भी नए आदेश, पढ़ें

जालंधर, (PNL) : जून को होने जा रहे लोक सभा चुनाव- 2024 दौरान ज़िला जालंधर के अधिकार क्षेत्र में अमन- कानून की स्थिति को कायम रखने और आज़ाद और निष्पक्ष मतदान के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर हिमांशु अग्रवाल ने अलग- अलग आदेश जारी किए है।

ज़िला मैजिस्ट्रेट हिमांशु अग्रवाल ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर के अधिकार क्षेत्र में 48 घंटों दौरान, 30- 05- 2024 को शाम 6 बजे से 1.6.2024 को वोटों की समाप्ति तक 5 से अधिक लोगों की पब्लिक मीटिंग पर पाबंदी लगाई है।

आदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि 48 घंटों दौरान केवल 4 व्यक्तियों के सीमित समूह के साथ डोर टू डोर अभियान सम्बन्धित घर- घर जाने पर पाबंदी नहीं होगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता या पार्टी वर्कर, जो लोक सभा हलका जालंधर के रजिस्टर्ड मतदाता नहीं है, उन्हें इस मियाद के अंदर यानि 30.05.2024 को शाम 6 बजे से 1.6.2024 को वोटों की समाप्ति तक हलका छोडना होगा।

यह आदेश 30. 5. 2024 को शाम 6 बजे से 1.6.2024 को वोटों की समाप्ति तक लागू रहेंगे। ज़िला मैजिस्ट्रेट ने फ़ौजदारी विवरण संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी अलग आदेशों में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी पोलिंग की तारीख़ 1.6.2024 को पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के घेरे अंदर चुनाव प्रचार नहीं करेगी। यह आदेश 1.6.2024 तक लागू होंगे।

जालंधर जिले में 1 और 4 जून को ड्राई डे घोषित किया

1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और 4 जून को होने वाली मतगणना के मद्देनजर, जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से धारा 135 (सी) के तहत और भारत के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उनके पत्र संख्या इलेक्ट-2024/आर-2464 दिनांक 22.03. 2024 के अनुपालन में, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, 30.05.2024 को शाम 06:00 बजे से 1.6.2024 को मतदान समाप्ति तक 48 घंटे की अवधि के लिए ड्राई डे घोषित किया गया है।

डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि ड्राई डेज के दौरान 01-06-2024 को और उसके बाद मतगणना के दिन 04-06-2024 को जिला जालंधर मतदान क्षेत्र में किसी होटल, खाने के घर, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी शराब या इसी प्रकार का कोई अन्य मादक पदार्थ नहीं बेचा, परोसा या वितरित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि शराब बेचने/परोसने वाली किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसी प्रकार क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और किसी के द्वारा चलाए जा रहे होटल, भले ही उन्हें शराब रखने और आपूर्ति करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस जारी किए गए हों, उन्हें भी इन दिनों शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह, बिना लाइसेंस वाले परिसर में शराब के भंडारण पर प्रतिबंध को आबकारी कानून के तहत सख्ती से लागू किया जाएगा।

इस आदेश की आवश्यकता को देखते हुए, इसे आम जनता के नाम एकतरफा पारित किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर, जालंधर/एस.एस.पी. (ग्रामीण), जालंधर, डिप्टी कमिश्नर, आबकारी, जालंधर जोन, सहायक कमिश्नर, आबकारी, जालंधर-1 और जालंधर -2 इस आदेश का लागू करना सुनिश्चित करेंगे।

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