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पंजाब में चुनाव दौरान ब्लैकमनी का इस्तेमाल करने वालों की यहां करें शिकायत, इंकम टैक्स विभाग ने जारी किया टोल-फ्री नंबर, पढ़ें

चंडीगढ़, (PNL) : भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत आयकर विभाग ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। इस संबंध में सूचना/शिकायतें प्राप्त करने के लिए पंजाब राज्य के लिए आयकर कार्यालय, चंडीगढ़ में टोल- फ्री नंबर (1800-180-2141) और एक व्हाट्सएप नंबर (75589166713) के साथ एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

ज्वाइंट डायरेक्टर इंकम टैक्स (इन्वेस्टिगेशन) धरमेंदर सिंह पुनिया ने बताया कि यह 24 घंटे काम करेगा। लोग इस नंबर पर कॉल करके चुनाव प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नकदी या अन्य मूल्यवान वस्तुओं से संबंधित सूचना दे सकते हैं। कॉल करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। किसी जिले विशेष से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक जिले में अधिकारियों और निरीक्षकों की टीमों को तैनात किया गया है।

सूचना की प्रामाणिकता के आधार पर और जांच के बाद उचित मामलों में कानून के अनुसार नकदी आदि को जब्त करने की उचित कार्रवाई की जाएगी। इस विशेष उद्देश्य के लिए लगभग 100 अधिकारियों और निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये टीमें जिला चुनाव अधिकारी (डी.ई.ओ) के जिला नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ जिला स्तर पर अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करेंगी।
चुनाव प्रक्रिया के दौरान बेहिसाब नकदी के प्रबंधन में शामिल होने वाले संभावित व्यक्तियों, स्थानों और गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

एयर इंटेलिजेंस यूनिट (ए.आई.यू) पंजाब राज्य के सभी हवाई अड्डों के साथ-साथ राज्य के लिए वाणिज्यिक उड़ानों वाले हवाई अड्डों पर भी काम कर रही है। ये इकाइयां हवाई मार्ग से नकदी की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रख रही हैं।
इसी प्रकार, रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय करके रेलवे के माध्यम से नकदी आदि की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है।

बैंक खातों से एक निश्चित सीमा से अधिक नकद निकासी से संबंधित सुचना प्राप्त की जा रही है और संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने और उचित कार्रवाई करने के लिए संसाधित किया जा रहा है। निदेशालय उम्मीदवारों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने वाले हलफनामों की भी जांच करेगा और यदि उससे संबंधित किसी भी जानकारी को छुपाया जाता है, तो इसकी सूचना चुनाव आयोग को दी जाएगी। इसी प्रकार, यदि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च से संबंधित कोई आपत्तिजनक जानकारी एकत्र की जाती है, तो इसकी सूचना भी चुनाव आयोग को दी जाएगी।

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