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जालंधर में अब इतने बजे तक ही खुल सकेंगे रेस्टोरेंट, क्लब और बीयर बॉर, डीसीपी ने जारी किए आदेश

जालंधर, (PNL) : डीसीपी अंकुर गुप्ता ने शहर के सभी रेस्टोरेंट, क्लब, बीयर बॉर और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने के स्थानों को रात 12 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है। डीसीपी ने कहा कि सभी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां में रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ आदि का कोई ऑर्डर नहीं लेंगे और किसी भी नए ग्राहक को रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां में प्रवेश नहीं करने देंगे। यदि शराब की दुकानों से सटा हुआ कोई रेस्टोरेंट है तो उसे भी रात 12 बजे पूरी तरह बंद कर दिया जाए।

आदेश में इन सभी संस्थानों का ध्वनि स्तर 10 डीबी होना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव गायन या ऑर्केस्ट्रा सहित सभी साउंड सिस्टम को रात 10 बजे बंद कर दिया जाना चाहिए। रात 10 बजे के बाद किसी भी भवन या परिसर के अंदर उत्पन्न होने वाली कोई भी आवाज परिसर के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों के मामले में, दिन के किसी भी समय म्यूजिक सिस्टम की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। ये आदेश 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे।

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