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कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, पंजाब सरकार की याचिका खारिज, पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली. पंजाब में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, NDPS केस में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से खैहरा को मिली जमानत के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

अब कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत बरकरार रहेगी. बता दें कि सुखपाल सिंह खैहरा ने इस मामले में कैवियट अर्जी भी दाखिल की थी.

पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को चार्जशीट दाखिल करते समय सतर्क और सावधान रहना चाहिए था. अगर सरकार को लगता था कि इस अपराध में खैहरा भी लिप्त हैं तो उन्हें शुरू से ही खैहरा को नामजद करना चाहिए था. वहीं खैहरा वकीलों ने कहा कि जिस केस में उच्च अदालत जमानत दे चुकी है, उसके बाद यह दलील फिजूल है. इसके चलते खैहरा को जमानत मिलनी चाहिए.

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