पंजाब के सभी गांवों में हर घर को मिलेगा House Number, हाईकोर्ट ने पंचायत सैक्रेटरी को दिए आदेश, पढ़ें
Punjab News Live -PNL
October 22, 2024
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चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को राज्य भर के गांवों में सभी घरों को नंबर जारी करने के आदेश दिए हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक साल में पूरी करने के लिए कहा गया है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और सुदीप्ति शर्मा खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पारदर्शी चुनावी ढांचे को सुविधाजनक बनाने, प्रभावी शासन और सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए सटीक घर नंबरिंग महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने अभ्यास पूरा करने के लिए एक साल की समय सीमा भी तय की है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि ग्राम पंचायत सचिव महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर घर का हिसाब रखा जाए।