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बड़ी खबर : फिल्लौर के पूर्व SHO भूषण कुमार को हो सकती है उम्रकैद की सजा, पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगाई, पढ़ें

न्यूज डेस्क, (PNL) : फिल्लौर के पूर्व एसएचओ भूषण कुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ दी गई है। जालंधर देहात के एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने इसकी पुष्टि की है। इसमें उसे तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा भी हो सकती है। बता दें कि भूषण पर आरोप है कि उसने थाने के अंदर 14 साल की बच्ची के साथ गलत हरकतें की और फिर उसकी मां के साथ फोन पर गलत बातें की। उसके बाद फिल्लौर की एक युवती को फोन पर टार्चर किया। उस मामले में भूषण को सस्पेंड करके उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। पंजाब बाल कमीशन ने एसएसपी को आदेश दिए थे कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट भी लगाया  जाना चाहिए।

क्या है पॉक्सो एक्ट

पॉक्सो (POCSO) एक्ट, 2012 का पूरा नाम “यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम” है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत, यौन अपराधों की परिभाषा व्यापक है और इसमें बच्चों के प्रति किसी भी तरह की अश्लील हरकत या यौन उत्पीड़न शामिल है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा शामिल हो सकती है।

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