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जरुरी खबर : जालंधर में रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने की जगहों को रात इतने बजे तक बंद करने के आदेश जारी

जालंधर, (PNL) : पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सभी रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए है।

आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर किसी भी रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य खाने-पीने की जगहों पर रात 11:30 बजे के बाद खाने-पीने की चीज़ों आदि का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और रात 11:30 बजे के बाद किसी भी नए ग्राहक को रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य खाने-पीने की जगहों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों से सटे परिसर रात 12 बजे तक या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे।

आदेशों में सभी जगह को 10 डीबी (ए) के ध्वनि स्तर का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा/गायकों सहित शोर के सभी स्रोतों को रात 10 बजे तक बंद कर दिया जाएगा या उनकी मात्रा कम कर दी जाएगी। रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या परिसर के अंदर उत्पन्न कोई भी शोर उसकी सीमा के बाहर नहीं सुना जाएगा। संगीत प्रणाली वाले वाहनों के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संगीत प्रणाली द्वारा उत्पन्न ध्वनि दिन के किसी भी समय वाहन के बाहर सुनाई न दे। यह आदेश 07-01-2026 तक लागू रहेगा।

पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 और शस्त्र नियम, 2016 के नियम नंबर 32 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों पर, मैरिज पैलेस/होटल/हॉल आदि में विवाह/पार्टियों के अवसर पर और अन्य सभा स्थलों पर हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हथियारों का प्रचार करने वाले गाने, हिंसा/झगड़े व हथियारों का महिमामंडन करने वाले फोटो आदि खींचकर या वीडियो क्लिप आदि बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा, ऐसा करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के विरुद्ध अभद्र भाषा नहीं बोलेगा। यह आदेश 06.01.2026 तक लागू रहेगा।

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