Thursday , September 11 2025
Breaking News

बड़ी खबर : जालंधर में आवाज प्रदूषन पर लगी पाबंदी, पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश, अमृतसर में 11 मई तक स्कूल बंद, पढ़ें

जालंधर, (PNL) : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर, शांतिपूर्ण क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हार्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अमृतसर में 11 मई तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेशों के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों, जहां लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या कोई भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत का प्रयोग किया जा रहा हो, की सीमाओं पर ध्वनि की मात्रा को क्षेत्र के लिए निर्धारित मात्रा के अनुसार ही रखने के आदेश दिए गए हैं। आदेशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक (सार्वजनिक आपातकालीन मामलों को छोड़कर) मैरिज पैलेसों एवं होटलों में ढोल या तुरही, कोई भी ध्वनि उत्पन्न करने वाला उपकरण, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे आदि नहीं बजाएगा।

इसी प्रकार, निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का शोर स्तर निजी स्थान के सीमा क्षेत्र के लिए निर्धारित शोर मानकों के 5 डीबी (ए) से अधिक नहीं होगा। आदेशों में यह भी कहा गया है कि संगीत प्रणाली वाले वाहनों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संगीत प्रणाली द्वारा उत्पन्न ध्वनि दिन के किसी भी समय वाहन के बाहर सुनाई न दे। यदि इन आदेशों का उल्लंघन पाया गया तो ध्वनि उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे। यह आदेश 05.07.2025 तक लागू रहेगा।

About Punjab News Live -PNL

Check Also

नितिन कोहली ने जालंधर में किया एशिया कप विजेता भारतीय हाकी टीम का स्वागत, कप्तान हरमनप्रीत सिंह समेत खिलाड़ियों की जमकर सराहना

जालंधर, (PNL) : एशिया कप 2025 का खिताब जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली भारतीय …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!