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शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला : सिर्फ मुंह से बदबू आने से किसी को आरोपी नहीं माना जा सकता : अदालत

न्यूज डेस्क, (PNL) : शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में चंडीगढ़ जिला न्यायालय ने एक व्यक्ति को बरी करते हुए अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि “मुंह से शराब की बदबू आने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति नशे में था”। केवल बदबू के आधार पर या डॉक्टर की राय के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि पुख्ता सबूत न हों।

दरअसल, अक्षय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था कि वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। अक्षय को शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोपी माना गया, वह भी केवल मुंह से शराब की गंध आने के आधार पर। न तो खून की जांच हुई, न ही पेशाब की। डॉक्टर ने केवल अटकलों के आधार पर नशे की पुष्टि की।

न्यायालय का फैसला : केवल मुंह से शराब की गंध आने या डॉक्टर की राय के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वैज्ञानिक जांच (रक्त या पेशाब की जांच) के नतीजों के बिना नशे की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके बाद अक्षय को पूरी तरह से बरी कर दिया गया।

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