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बड़ी खबर : चंडीगढ़ में अब 5 मरला तक सिर्फ 1 कुत्ता रखने की अनुमति, 6 नस्लों पर बैन, नए नियम पढ़ें

न्यूज डेस्क, (PNL) : चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में “पेट एंड कम्युनिटी डॉग बायलॉज़” जारी किए हैं, जिनमें 6 कुत्तों की नस्लों पर पाबंदी लगाई गई है और मकान के आकार के आधार पर कुत्ते रखने की नई सीमा तय की गई है। इसके अलावा, बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता रखने, गंदगी फैलाने या कुत्ते को खुले में शौच करने देने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

साथ ही, अनरजिस्टर्ड कुत्ता रखना, आसपास कूड़ा फैलाना या खुले में खाना छोड़ना भी 10,000 रुपये तक के जुर्माने के दायरे में आएगा। सुखना लेक, रोज़ गार्डन और शांत‍ि कुंज समेत कई सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है।

नीचे पढ़ें—चंडीगढ़ के नए डॉग नियमों की पूरी जानकारी:

मकान के आकार के अनुसार कितने कुत्ते रख सकते हैं

• 5 मरला तक का घर: 1 कुत्ता
• तीन मंज़िला घर: हर फ्लोर पर 1 कुत्ता
• 10 मरला घर: 2 कुत्ते
• 12 मरला घर: 3 कुत्ते
• 1 कनाल घर: 4 कुत्ते

चंडीगढ़ में अब प्रतिबंधित कुत्तों की नस्लें

नगर निगम ने शहर में इन आक्रामक नस्लों पर प्रतिबंध लगाया है:
• अमेरिकन बुलडॉग
• अमेरिकन पिटबुल
• पिटबुल टेरियर
• बुल टेरियर
• केन कोर्सो
• डोगो अर्जेंटीना
• रॉटवीलर

मुख्य नियम और पेनल्टी
1. कुत्ते को खुले में गंदगी फैलाने या शौच कराने पर ₹10,000 का जुर्माना।
2. गलत जानकारी या फर्जी रजिस्ट्रेशन देने पर ₹500 का जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द।
3. नियम 4 बार से अधिक तोड़ने पर नगर निगम कुत्ते को जब्त कर सकता है।
4. 10 दिनों में जुर्माना न भरने पर राशि पानी या प्रॉपर्टी टैक्स बिल में जोड़ दी जाएगी।

कुत्तों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन

• हर कुत्ते का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी
• रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹500 प्रति कुत्ता
• रिन्यूअल शुल्क: हर 5 साल में ₹50
• हर रजिस्टर्ड कुत्ते को धातु की टैग और कॉलर पहनाना जरूरी
• अनरजिस्टर्ड कुत्तों को निगम जब्त कर सकता है
• रजिस्ट्रेशन के समय कुत्ते को माइक्रोचिप टैग दिया जाएगा

कुत्ते के काटने या किसी नुकसान पर जिम्मेदारी

यदि रजिस्टर्ड कुत्ता किसी को काटता है या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो मालिक को उसका पूरा मुआवज़ा देना होगा।

स्ट्रे डॉग्स (आवारा कुत्तों) को खाना सिर्फ RWA द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही खिलाया जा सकेगा।
अनियंत्रित जगहों पर खाना खिलाने पर भी जुर्माना लगेगा।

कुत्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध वाले स्थान

कुत्तों को निम्न स्थानों पर ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है:

सुखना लेक, रोज़ गार्डन, शांत‍ि कुंज, लीजर वैली, मिनी रोज़ गार्डन, टैरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन, बॉटनिकल गार्डन और अन्य नगर निगम द्वारा नामित सार्वजनिक पार्क/स्थल।

यदि जब्त किया गया कुत्ता 10 दिनों में मालिक द्वारा नहीं लिया जाता, तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और कुत्ते की नीलामी की जा सकती है।

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