Tuesday , March 10 2026
Breaking News

पंजाब के इस जिले के DC की रोक दी गई तनख्वाह, जानें क्या है पूरा मामला

चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल, यह मामला पटियाला के काली माता मंदिर से जुड़ा है और डीसी पटियाला की तनख्वाह रोकने के बारे में कहा गया है। कहा जा रहा है कि काली माता मंदिर के पुजारी को कोर्ट के आदेश के बावजूद वेतन जारी न करने पर उक्त आदेश जारी किए गए हैं।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, शूरवीर सिंह (29) पटियाला के काली माता मंदिर में पुजारी के तौर पर कार्यरत थे, लेकिन इस साल जनवरी से बिना किसी पूर्व सूचना के उनका वेतन रोक दिया गया। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल को उन्हें पुजारी के पद से भी हटा दिया गया। फिर शूरवीर सिंह ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने उन्हें पुजारी पद से हटाने के आदेशों पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें वेतन नहीं मिला।

इसके बाद शूरवीर ने पटियाला के डीसी जो इस मंदिर की प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं, के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीसी को नोटिस जारी कर पुजारी का वेतन जारी करने का आदेश दिया। इसके बावजूद पुजारी को वेतन नहीं दिया गया। इसलिए अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पटियाला के डीसी को 28 जुलाई तक उसका वेतन अटैच करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

About Punjab News Live -PNL

Check Also

पंजाब में अब तक 7800 से अधिक लोगों ने फेयर प्राइस शॉप्स के लिए आवेदन किया : लाल चंद कटारूचक

चंडीगढ़, (PNL) : खाद्य सुरक्षा के लाभों को लाभार्थियों तक तेज़ी से पहुंचाने के उद्देश्य …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!