जालंधर में 19 सितंबर को बंद रहेंगी ये दुकानें, डीसी ने जारी किए आदेश
Punjab News Live -PNL
September 18, 2023
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जालंधर, (PNL) : जिला मैजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने जैन महापर्व संबतसरी के संबंध में 19.09.2023 को जाबता फौजदारी संघ 1973 की धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जालंधर (ग्रामीण) क्षेत्र के अंतर्गत सभी मांस और अंडे की दुकानों और स्टालों, बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश दिया है और इस दिन होटल, ढाबों और परिसरों में मांस/अंडा बनाने और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।