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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी दोषी करार, अदालत ने सुनाई दो साल की सजा, क्या जाएंगे जेल? पढ़ें

सूरत, (PNL) : मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है, ताकि वह ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी दे सके। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे?

सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। सूरत की सीजेएम कोर्ट पहुंचने पर कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं तो राहुल गांधी ने कहा मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं। मैंने किसी के खिलाफ जानबूझ नहीं बोला। इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। कोर्ट ने साथ ही साथ राहुल को जमानत भी दे दी है।

मानहानि के केस में कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी आज सुबह सूरत पहुंचे थे। वे पौने 11 बजे सूरत की जिला एवं सत्र अदालत पहुंचे। इसके बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। जहां पर कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें आईपीसी की धारा 504 के तहत मानहानि का दोषी करार दिया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दो धाराओं 499 और 504 में था। आईपीसी की धारा 504 में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। अभी कोर्ट ने राहुल को दोषी करार दिया है, लेकिन सजा का ऐलान नहीं किया है।

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