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देशभर में भी ड्राइवर्स यूनियन की हड़ताल खत्म, सरकार ने कहा-लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, पढ़ें

नई दिल्ली, (PNL) : हिट एंड रन (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) को लेकर नए कानून के खिलाफ दो दिनों से जारी ट्रक ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है. केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के साथ बैठक के बाद ड्राइवर्स से हड़ताल वापस लेने की अपील की थी. सरकार ने कहा कि फिलहाल ये कानून लागू नहीं होगा, जिसके बाद संगठन ने ड्राइवरों को काम पर लौटने को कहा है.

गृह मंत्रालय ने मीटिंग के बाद कहा कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है. ऐसे में ड्राइवर की चिंताओं को लेकर सरकार खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है. गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, ”आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है.”

भल्ला ने आगे कहा, ”अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की. सरकार बताना चाहती है कि ये प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम बताना चाहते हैं कि इस धारा को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से विचार विमर्श किया जाएगा. हम सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने कामों पर लौट आएं.”

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