Friday , September 12 2025
Breaking News

जालंधर में 19 सितंबर को बंद रहेंगी ये दुकानें, डीसी ने जारी किए आदेश

जालंधर, (PNL) : जिला मैजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने जैन महापर्व संबतसरी के संबंध में 19.09.2023 को जाबता फौजदारी संघ 1973 की धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जालंधर (ग्रामीण) क्षेत्र के अंतर्गत सभी मांस और अंडे की दुकानों और स्टालों, बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश दिया है और इस दिन होटल, ढाबों और परिसरों में मांस/अंडा बनाने और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

About Punjab News Live -PNL

Check Also

पंजाब में 3 IPS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!